Summary
गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी दो साल की बेटी को खाना मांगने पर पीट-पीटकर मार डालने की आरोपी मां को जमानत दे दी है, इस घटना को कोर्ट ने समाज की सामूहिक विफलता बताया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह घटना गरीबी और भुखमरी के कारण एक मां की अक्षमता का परिणाम थी और कमजोरों की रक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।