Summary
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार ने 2023 के कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह सोचना गलत है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे। कोर्ट ने चयन समिति में CJI को बाहर रखने पर सवाल उठाया, जिसमें अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल हैं।