Summary
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर तब तक ईंधन न दिया जाए, जब तक वे अनिवार्य बीमा कवर प्राप्त न कर लें। कोर्ट ने इस संबंध में एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है।