Summary
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च में पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों का इलाज कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान RAF द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को भी कहा। हालांकि, कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि पुलिस विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग कर सकती है।