Summary
साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार को 'डिजिटल अरेस्ट' और 'डीपफेक' जैसे अपराधों के लिए नए कानून बनाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने इन अपराधों को अलग आपराधिक श्रेणी के रूप में परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।