PSU शेयरधारकों के लिए SEBI के नए डीलिस्टिंग नियम: बेचने से पहले जानें

Regulations

11 August 2026 at 10:15 am

PSU शेयरधारकों के लिए SEBI के नए डीलिस्टिंग नियम: बेचने से पहले जानें

HyperFast News

Summary

सेबी ने कुछ सरकारी कंपनियों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए एक नया फिक्स्ड-प्राइस फ्रेमवर्क जारी किया है। इस नियम के तहत, ऑफर प्राइस फ्लोर प्राइस से कम से कम 15% अधिक होना चाहिए, और यह उन गैर-बैंकिंग, गैर-बीमा पीएसयू पर लागू होगा जिनकी सरकार और अन्य पीएसयू में संयुक्त हिस्सेदारी कम से कम 90% है।

Select what you want to create

Turn this story into an image post, carousel, video, audio reel, blog, and more — all from HyperFast News.

FAQ

Newsroom FAQs

About the public HyperFast News news feed powered by NewsEngine.