Summary
सेबी ने कुछ सरकारी कंपनियों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए एक नया फिक्स्ड-प्राइस फ्रेमवर्क जारी किया है। इस नियम के तहत, ऑफर प्राइस फ्लोर प्राइस से कम से कम 15% अधिक होना चाहिए, और यह उन गैर-बैंकिंग, गैर-बीमा पीएसयू पर लागू होगा जिनकी सरकार और अन्य पीएसयू में संयुक्त हिस्सेदारी कम से कम 90% है।