Summary
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता, यह केवल OBC और SEBC पर लागू होता है। सरकार ने उन याचिकाओं का विरोध किया है जिनमें SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग की गई थी, और कहा कि SC-ST सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है।