Summary
दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि अदालत के पास सार्वजनिक परिसरों से बेदखली की वैधानिक प्रक्रिया पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। केंद्र ने तर्क दिया कि क्लब की स्थायी लीज वैध रूप से समाप्त हो चुकी है और एस्टेट ऑफिसर का कारण बताओ नोटिस कानूनी रूप से सही है। यह विवाद क्लब की ऐतिहासिक विरासत और जनहित में सार्वजनिक जमीन के उपयोग को लेकर है।