Summary
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने मेघालय की शिलॉन्ग कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। यह सरेंडर सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई के आदेश के बाद हुआ, जिसमें सोनम की जमानत रद्द कर उसे तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तकनीकी खामियों के आधार पर जमानत देना उचित नहीं था और ट्रायल को 6 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।