सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध बनाने और कठोर सजा का प्रावधान करने पर विचार करने को कहा

साइबर अपराध

29 July 2026 at 3:20 am

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध बनाने और कठोर सजा का प्रावधान करने पर विचार करने को कहा

HyperFast News

Summary

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डिजिटल अरेस्ट को आपराधिक कानून में एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित करने और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान करने पर विचार करने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार डीपफेक और डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए एक कानून पर काम कर रही है।

Related & trending news

Select what you want to create

Turn this story into an image post, carousel, video, audio reel, blog, and more — all from HyperFast News.

FAQ

Newsroom FAQs

About the public HyperFast News news feed powered by NewsEngine.